Mukhmantri Sehat Bima Yojana (AB PM-JAY MMSBY) पंजाब राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे 20 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत लागू की गई है और पंजाब राज्य की 65% जनसंख्या को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। Mukhmantri Sehat Bima Yojana के अंतर्गत लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें सरकारी और पैनल पर सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज किया जा सकता है।
Mukhmantri Sehat Bima Yojana के मुख्य उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य पंजाब के गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना है, ताकि वे महंगे इलाज के बोझ से मुक्त हो सकें। Mukhmantri Sehat Bima Yojana के तहत परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है, जिससे वे किसी भी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के प्रमुख बिंदु (Key Features of AB PM-JAY MMSBY)
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | Mukhmantri Sehat Bima Yojana (AB PM-JAY MMSBY) |
योजना की शुरुआत | 20 अगस्त 2019 |
संचालन का क्षेत्र | पंजाब राज्य |
बीमा कवर की सीमा | प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख |
इलाज की सुविधा | कैशलेस और पेपरलेस इलाज सरकारी और पैनल पर सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में |
कवरेज की श्रेणी | सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन |
पात्रता | पंजाब के निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
योजना के लाभ (Benefits of Mukhmantri Sehat Bima Yojana)
- स्वास्थ्य बीमा कवरेज: Mukhmantri Sehat Bima Yojana के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इस बीमा के तहत सभी प्रकार की सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन सेवाएं उपलब्ध होती हैं।
- कैशलेस और पेपरलेस इलाज: लाभार्थी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं। इससे रोगी को उपचार के दौरान पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इलाज की लागत सीधे बीमा कंपनी द्वारा वहन की जाती है।
- राज्य के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध: यह योजना पंजाब राज्य के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध है, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
- SECC 2011 डेटा परिवार।
- स्मार्ट राशन कार्ड धारक परिवार।
- J-फॉर्म धारक किसान।
- छोटे व्यापारी, जो आबकारी और कर विभाग में पंजीकृत हैं।
- छोटे और सीमांत किसान।
- पंजाब मीडिया द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार और निर्माण श्रमिक।
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Mukhmantri Sehat Bima Yojana के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
इस योजना के तहत पात्र होने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आना अनिवार्य है:
- SECC 2011 डेटा के तहत सूचीबद्ध परिवार।
- स्मार्ट राशन कार्ड धारक परिवार।
- J-फॉर्म धारक किसान।
- छोटे व्यापारी, जो आबकारी और कर विभाग में पंजीकृत हैं।
- छोटे और सीमांत किसान।
- मान्यता प्राप्त पत्रकार (येलो कार्ड धारक)।
- निर्माण श्रमिक, जो पंजाब निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं।
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Mukhmantri Sehat Bima Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
AB PM-JAY MMSBY एक अधिकार-आधारित योजना है, जिसके तहत कोई पंजीकरण प्रक्रिया नहीं है। पात्र परिवारों की पहचान भारत सरकार द्वारा SECC 2011 डेटा और अन्य श्रेणियों के आधार पर की जाती है। ये श्रेणियां निम्नलिखित आधार पर होती हैं:
- SECC 2011 डेटा के आधार पर सूचीबद्ध परिवार।
- स्मार्ट राशन कार्ड धारक परिवार।
- J-फॉर्म धारक किसान परिवार।
- छोटे व्यापारी परिवार, जो आबकारी और कर विभाग के डेटा पर आधारित होते हैं।
- पंजाब मीडिया द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार और निर्माण श्रमिक परिवार।
e-कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया:
- पात्र परिवारों को एक AB PM-JAY MMSBY परिवार पहचान संख्या दी जाती है। इसके बाद प्रत्येक परिवार के सदस्य को एक व्यक्तिगत e-कार्ड दिया जाता है, जिसे सामान्य सेवा केंद्र (CSC), बाजार समिति, या सेवा केंद्र में ₹30 प्रति कार्ड की शुल्क पर प्राप्त किया जा सकता है।
Mukhmantri Sehat Bima Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for AB PM-JAY MMSBY)
Mukhmantri Sehat Bima Yojana का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड (या यदि राशन कार्ड नहीं है, तो परिवार घोषणा पत्र)।
- आय प्रमाण पत्र।
- निर्माण श्रमिक कार्ड (यदि आवेदक इस श्रेणी में आता है)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
निष्कर्ष (Conclusion)
Mukhmantri Sehat Bima Yojana (AB PM-JAY MMSBY) पंजाब राज्य के गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को एक सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य की जनता को महंगे इलाज से बचाव और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से निपटने में मदद मिलती है। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना अनिवार्य है, और योजना के तहत पंजीकृत परिवारों को बिना किसी खर्च के इलाज की सुविधा मिलती है।