Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कैसे लाभ प्राप्त करें, कौन लोग इसके पात्र हैं, आवेदन प्रक्रिया और फॉर्म डाउनलोड करने की जानकारी नीचे दी गई है। कृपया अंत तक पढ़ें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत आपको ₹5000 की आर्थिक सहायता मिल सकती है। यदि आप पात्रता को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का परिचय
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों की बेटियों को मदद करना है। Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शादी का आयोजन करने में भी मदद करती है, ताकि उनकी शादी बिना किसी आर्थिक बाधा के सुगम हो सके।
योजना | बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
सत्र | 2024 |
राज्य | Bihar |
लाभार्थी | ₹5000 बिहार की ऐसी बेटी को जिसकी शादी होने वाली है |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cmladlibahna.mp.gov.in/ |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana की पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- निवासी: लड़की के माता या पिता बिहार के निवासी होने चाहिए। इसका मतलब है कि लड़की का परिवार बिहार में निवास कर रहा हो।
- विवाह की तारीख: विवाह 22 नवंबर 2007 के बाद होना चाहिए। इससे पहले के विवाहों के लिए यह योजना लागू नहीं होगी।
- उम्र:
- विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र की लड़कियों के लिए यह योजना मान्य नहीं है।
- विवाह के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
- पुनर्विवाह: यह सहायता पुनर्विवाह के मामलों में नहीं दी जाएगी, लेकिन विधवा विवाह के मामलों में यह सहायता दी जाएगी। यानी कि यदि कोई विधवा महिला दोबारा विवाह करती है, तो उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- विवाह निबंधन: विवाह का निबंधन होना चाहिए और दहेज नहीं देने की घोषणा की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत है और इसमें दहेज का लेन-देन नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के तहत लाभार्थियों को ₹5000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि शादी के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आय प्रमाण पत्र: ₹60,000 की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र या बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आवेदक का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है।
- निवास प्रमाण पत्र: ब्लॉक स्तर से या भूमि संबंधित प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र यह सिद्ध करता है कि आवेदक का परिवार बिहार का निवासी है।
- विवाह निबंधन प्रमाण पत्र: शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुखिया द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र विवाह की कानूनी पंजीकरण को सत्यापित करता है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana की आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप आवेदन कर सकते हैं:
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें: फॉर्म को पूरी तरह भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और सटीक हो।
- फॉर्म जमा करें: फॉर्म और दस्तावेजों को अपने नजदीकी आरटीपीएस काउंटर पर जमा करें। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन ही होती है, जहां आरटीपीएस काउंटर पर उपस्थित ऑपरेटर आपके दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड करेंगे।
निष्कर्ष
Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के तहत आप आसानी से आवेदन करके अपने विवाह के समय आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो, तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
इस तरह आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने विवाह के समय आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है।
अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई सवाल या समस्या हो, तो आप अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां के अधिकारी आपको सही जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस योजना का लाभ उठाएं और अपने विवाह को आर्थिक चिंता से मुक्त बनाएं।