Palanhar Yojna 2024: उद्देश्य, पात्रता, परिलाभ, आवेदन कैसे करें

पालनहार योजना (Palanhar Yojna) राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक अनूठी योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों को उनके नजदीकी रिश्तेदार या परिचित परिवार के संरक्षण में रखना और उन्हें आवश्यक शिक्षा, भोजन, वस्त्र, और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों की संस्थागत देखभाल के बजाय उन्हें पारिवारिक माहौल में पाला जाए। इस लेख में, हम पालनहार योजना के उद्देश्य, पात्रता, वित्तीय लाभ, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

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पालनहार योजना का उद्देश्य

पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य है अनाथ बच्चों का पोषण, शिक्षा, और सामाजिक विकास पारिवारिक माहौल में करना। इसके अंतर्गत बच्चों को उनके रिश्तेदारों या किसी परिचित के परिवार में रखा जाता है, जिससे वे समाज के एक अभिन्न हिस्से के रूप में विकसित हो सकें।
इसके अलावा, योजना का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि अनाथ बच्चों को संस्थाओं में भेजने के बजाय उनके परिवार के साथ एक स्वाभाविक और संतुलित माहौल प्रदान किया जाए। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो इन बच्चों की देखभाल के लिए इच्छुक होते हैं।


Palanhar Yojna की पात्रता

पालनहार योजना में कई श्रेणियों के बच्चे पात्र होते हैं। समय-समय पर योजना में संशोधन किए गए हैं ताकि अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

पात्रता श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

  1. अनाथ बच्चे: जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है।
  2. मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान: जिनके माता-पिता को न्यायिक प्रक्रिया से सजा हो चुकी है।
  3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की संतान: जिनकी माता निराश्रित पेंशन प्राप्त करती हैं।
  4. एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान: एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
  5. कुष्ठ रोग पीड़ित माता-पिता की संतान: कुष्ठ रोग से ग्रसित माता-पिता के बच्चे।
  6. विकलांग माता-पिता की संतान: जिनके माता-पिता विकलांग हैं।
  7. तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान: तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई महिला की संतानें।

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वित्तीय लाभ

पालनहार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अनाथ और अन्य पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ दो श्रेणियों में विभाजित हैं:

  1. अनाथ श्रेणी को छोड़कर अन्य बच्चे:
    • 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ₹750 प्रतिमाह।
    • 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1500 प्रतिमाह। यह दर 1 जुलाई 2023 से प्रभावी है।
  2. अनाथ बच्चों के लिए:
    • 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ₹1500 प्रतिमाह।
    • 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹2500 प्रतिमाह।
      यह दर 1 अप्रैल 2022 से लागू है।

इसके अलावा, बच्चों के लिए सालाना ₹2000 की राशि वस्त्र, जूते, स्वेटर और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जाती है। विधवा और नाता श्रेणी को छोड़कर अनाथ बच्चों को यह वार्षिक अनुदान मिलता है।


पालनहार योजना के लाभार्थियों की वार्षिक आय

योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ही इस योजना का लाभ उठाएं और अनाथ बच्चों को एक बेहतर भविष्य प्रदान कर सकें।


ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

पालनहार योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। यहां पालनहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया दी जा रही है:

  1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म भरें: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, और पात्रता से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. आवेदन जमा करें: सभी जानकारी सही भरने के बाद आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या नोट कर लें ताकि आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति जांच सकें।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  • अनाथ बच्चों का प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना से संबंधित अपडेट्स

योजना से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन या बदलाव के लिए लाभार्थियों को समय-समय पर अपडेट रहना होगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार, दरों और पात्रता में बदलाव हो सकते हैं। इसलिए, योजना का लाभ उठाते समय यह सुनिश्चित करें कि आपको नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो।

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निष्कर्ष

पालनहार योजना 2024 राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ और अन्य वंचित बच्चों को एक सुरक्षित और पारिवारिक वातावरण में शिक्षा और पोषण प्रदान करना है। यह योजना न केवल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करती है बल्कि उन्हें समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनने में भी मदद करती है। योजना की पात्रता, वित्तीय लाभ, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, यह योजना उन परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए इच्छुक हैं।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

पालनहार योजना क्या है?
पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण में शिक्षा, पोषण और देखभाल प्रदान करना है।
पालनहार योजना कब शुरू हुई?
इस योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को हुई थी।
पालनहार योजना के तहत कौन से बच्चे पात्र हैं?
अनाथ बच्चे, मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान, विधवा माता की संतान, एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान, कुष्ठ रोग पीड़ित माता-पिता की संतान आदि इस योजना के तहत पात्र होते हैं।
पालनहार योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
अनाथ बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष तक ₹1500 प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष तक ₹2500 प्रतिमाह मिलते हैं। अन्य पात्र बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष तक ₹750 और 6 से 18 वर्ष तक ₹1500 प्रतिमाह मिलते हैं।
पालनहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पालनहार योजना के लिए आप राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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