Marketing Development Assistance (MDA) Scheme – विदेशों में भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकारी योजना

भारत को दुनिया भर में पर्यटन के लिए एक आकर्षक और पसंदीदा गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय लगातार कई कदम उठा रहा है। इन्हीं प्रयासों में से एक है Marketing Development Assistance (MDA) Scheme, जिसे Overseas Promotion & Publicity (OPP) Scheme के तहत शुरू किया गया है।

यह योजना पर्यटन सेवा प्रदाताओं (Tourism Service Providers – TSPs) और राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के पर्यटन विभागों को वित्तीय सहायता देती है, ताकि वे विदेशों में भारत का प्रचार-प्रसार कर सकें।


स्कीम के उद्देश्य

  • विदेशी बाज़ारों से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना।
  • Incredible India ब्रांड की अंतरराष्ट्रीय पहचान को और मजबूत करना।
  • भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाना।

Marketing Development Assistance (MDA) Scheme के तहत मिलने वाले लाभ

1. पर्यटन सेवा प्रदाताओं (TSPs) के लिए

  • विदेशों में आयोजित यात्रा प्रदर्शनियों, रोड शो, ट्रेवल फेयर, स्टडी टूर आदि में भाग लेने के लिए अधिकतम ₹3,50,000/- तक की वित्तीय सहायता।
  • सपोर्ट डिटेल्स:
    1. भारत से किसी अन्य देश और वहां से समूह देशों तक की इकोनॉमी क्लास एयरफेयर – 90% सहायता।
    2. विदेशों में आयोजित ट्रेवल फेयर/एक्ज़ीबिशन में स्टॉल, बिजली, पानी, भागीदारी शुल्क आदि – 90% सहायता।
    3. विदेश में रहने का खर्च – अधिकतम 5 रातों तक, प्रति रात ₹10,000/- की सीमा।

2. राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभागों के लिए

  • विदेशों में आयोजित ट्रेवल शो और एक्ज़ीबिशन में भाग लेने के लिए ₹3,50,000/- की अधिकतम सहायता।
  • हवाई किराया और लॉजिंग खर्च इन पर लागू नहीं होगा क्योंकि ये पहले से राज्यों/UTs द्वारा वहन किया जाता है।

3. ऑनलाइन प्रचार के लिए (TSPs और राज्य/UT पर्यटन विभागों दोनों के लिए)

  • विदेशी बाज़ारों में पर्यटन स्थलों और उत्पादों के ऑनलाइन प्रचार पर कुल खर्च का 50%, अधिकतम ₹1,00,000/- प्रति वित्तीय वर्ष।

पात्रता (Eligibility)

पर्यटन सेवा प्रदाता होने चाहिए:

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  • ट्रैवल एजेंट, इनबाउंड टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, क्लासिफाइड होटल, बेड एंड ब्रेकफास्ट यूनिट्स, होम स्टे, मोटल, गेस्ट हाउस, टेंटेड एकॉमोडेशन, रेस्टोरेंट, कन्वेंशन सेंटर, ऑनलाइन एग्रीगेटर इत्यादि।
  • भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय या राज्य/UT पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित।
  • टर्नओवर शर्तें:
    • ₹1-2 करोड़ (2018-19 या 2019-20 में किसी एक वर्ष में) → अधिकतम 2 टूर प्रति वर्ष।
    • ₹2 करोड़ या उससे अधिक → अधिकतम 3 टूर प्रति वर्ष।
  • राज्य/UT पर्यटन विभागों पर टर्नओवर की शर्त लागू नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

1. पूर्व अनुमोदन (Prior Approval)

  1. विदेश यात्रा से पहले पर्यटन मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन लेना जरूरी।
  2. Annexure-I फॉर्म डाउनलोड करें।
  3. सभी जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
  4. यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले ईमेल करें: mda-tourism@gov.in

2. रीइम्बर्समेंट क्लेम (Reimbursement Claim)

  1. अनुमोदित गतिविधि पूरी होने के बाद Annexure-II, III और IV फॉर्म डाउनलोड करें।
  2. आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
  3. गतिविधि पूरी होने के 45 दिनों के अंदर ईमेल करें: mda-tourism@gov.in
    📌 नोट: फिजिकल फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जरूरी दस्तावेज़

पूर्व अनुमोदन के लिए

  • पर्यटन मंत्रालय या राज्य/UT की अनुमोदन प्रमाणपत्र।
  • डिक्लेरेशन/अंडरटेकिंग कि कोई जांच या डिबारमेंट नहीं है।
  • चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित FEE प्रमाणपत्र।

रीइम्बर्समेंट के लिए

  • पिछले 3 वर्षों की वित्तीय सहायता का विवरण।
  • हवाई टिकट, बोर्डिंग पास या पासपोर्ट इमिग्रेशन पेज।
  • अधिकतम 250 शब्दों की टूर रिपोर्ट।
  • टिकट, स्टॉल सेटअप, भागीदारी शुल्क और लॉजिंग के ओरिजिनल रसीद और भुगतान के प्रमाण।

निष्कर्ष

Marketing Development Assistance (MDA) Scheme उन पर्यटन सेवा प्रदाताओं और सरकारी पर्यटन विभागों के लिए एक शानदार अवसर है जो भारत के पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना चाहते हैं। इस योजना के तहत न केवल वित्तीय सहायता मिलती है, बल्कि भारत को विदेशी पर्यटकों के बीच और ज्यादा लोकप्रिय बनाने का मौका भी मिलता है।

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