बकरी पालन योजना: इन राज्यों में बकरी पालन पर 50% से 90% तक की सब्सिडी, अभी करें आवेदन

केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, और इनमें से एक खास योजना है मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन उत्थान योजना। इस योजना के तहत, किसानों को बकरी पालन के लिए बड़ी रकम की सब्सिडी मिलती है, जिससे वे इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं।

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इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि बकरी पालन योजना क्या है, Bakri Palan Yojana के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है, पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं, और आवेदन कैसे करें।


मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन उत्थान योजना क्या है?

मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन उत्थान योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बकरी पालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, किसान बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार से 90% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार आपकी मदद करेगी और आपको बहुत कम राशि खुद लगानी पड़ेगी।


बकरी पालन योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि

हर राज्य में बकरी पालन पर सब्सिडी की राशि अलग-अलग होती है:

  1. हरियाणा: अनुसूचित जाति (SC) के किसानों को बकरी पालन के लिए 90% तक की सब्सिडी मिलती है।
  2. नाबार्ड बकरी पालन योजना: इस योजना के तहत SC, ST, पिछड़ा वर्ग और महिला किसानों को 33% की सब्सिडी मिलती है। सामान्य वर्ग के किसानों को 25% की सब्सिडी दी जाती है।
  3. राजस्थान: इस राज्य में बकरी पालन पर 50% की सब्सिडी मिलती है।
  4. मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश: इन राज्यों में भी बकरी पालन पर अलग-अलग सब्सिडी राशि मिलती है, जो राज्य की नीतियों के आधार पर तय की जाती है।

बकरी पालन योजना के लिए पात्रता और शर्तें

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता और शर्तों को पूरा करना होगा:

  1. निवासिता: आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  2. जाति: इस योजना का लाभ विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) के किसानों को मिलता है।
  3. आयु: आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. आर्थिक स्थिति: योजना का लाभ गरीब और बेरोजगार लोग ले सकते हैं।
  5. पूर्व लाभ: आवेदक को पहले इस योजना के तहत लाभ नहीं मिला होना चाहिए।

बकरी पालन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. पैन कार्ड
  5. बीपीएल राशन कार्ड
  6. बकरी पालन के लिए शेड बनाने के स्थान का सबूत
  7. कैंसिल चेक
  8. एफिडेविट
  9. मोबाइल नंबर
  10. परिवार पहचान पत्र
  11. NOC (No Objection Certificate)

बकरी पालन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

बकरी पालन योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सरल हरियाणा की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • लॉगिन/रजिस्ट्रेशन: होम पेज पर जाएं और लॉगिन करने के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड डालें। अगर आप पहली बार पोर्टल पर आ रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
  • स्कीम की खोज: पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद, सर्च बॉक्स में ‘Animal’ टाइप करें और सर्च करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: स्कीम के नाम पर क्लिक करें और बकरी पालन आवेदन फॉर्म भरें।
  • दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करें: अंत में, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

इस प्रकार, आप आसानी से मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन उत्थान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

बकरी पालन योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों को 90% तक की सब्सिडी मिलती है। अन्य राज्यों में यह राशि अलग हो सकती है, जैसे राजस्थान में 50% और नाबार्ड योजना में 33%।
इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए, आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और गरीब होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, और अन्य संबंधित दस्तावेज आवश्यक हैं।
क्या इस योजना के तहत पहले लाभ प्राप्त कर चुके लोग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यदि आप पहले इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर चुके हैं तो आप इस बार आवेदन नहीं कर सकते।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
आवेदन के लिए आपको सरल हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
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