Dayalu Yojana 2024: हरियाणा सरकार की विशेष योजना, दिव्यांगता या मृत्यु पर पाएं आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक है Dayalu Yojana 2024Dayalu Yojana खासतौर पर उन परिवारों के लिए है, जो दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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Dayalu Yojana 2024 क्या है?

दयालु योजना 2024 हरियाणा राज्य की एक कल्याणकारी योजना है, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके किसी सदस्य को दिव्यांगता या मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इस योजना के तहत परिवार को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

Dayalu Yojana, Haryana का उद्देश्य

दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद करना है, विशेषकर उन परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है। दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में, सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे आर्थिक संकट का सामना कर सकें और अपनी जीवनशैली को बनाए रख सकें।

Dayalu Yojana, Haryana के तहत मिलने वाली राशि

आयु वर्ग के अनुसार वित्तीय सहायता की राशि निम्नलिखित है:

  • 5 से 12 वर्ष: 1 लाख रुपए
  • 13 से 18 वर्ष: 2 लाख रुपए
  • 19 से 25 वर्ष: 3 लाख रुपए
  • 26 से 40 वर्ष: 5 लाख रुपए
  • 41 से 50 वर्ष: 2 लाख रुपए
  • 51 से 60 वर्ष: 2 लाख रुपए

यह राशि परिवार के सदस्य की आयु के आधार पर तय की जाती है, और यह सहायता दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में प्रदान की जाती है।

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Dayalu Yojana Haryana की विशेषताएं

  • आर्थिक सहायता: अंत्योदय परिवारों को आयु वर्ग के अनुसार 1 से 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है।
  • ऑनलाइन आवेदन: घर बैठे ही इस योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • सहज प्रक्रिया: आवेदन की प्रक्रिया सरल और सीधी है, जिससे लोग आसानी से लाभ उठा सकते हैं।
  • डीबीटी ट्रांसफर: राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है।
  • लाभार्थियों की सहायता: Dayalu Yojana का उद्देश्य आर्थिक तंगी से बचना और परिवार को सहायता प्रदान करना है।

दयालु योजना के लिए पात्रता मापदंड

  • निवास: लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आय: परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
  • आयु: इस योजना के तहत 5 से 60 वर्ष तक के नागरिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • परिवार पहचान पत्र: लाभार्थी का डेटा परिवार पहचान पत्र में होना चाहिए।

Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • निवास प्रमाण पत्र: यह पुष्टि करता है कि आप हरियाणा के निवासी हैं।
  • मोबाइल नंबर: आवेदन के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • आधार कार्ड: पहचान के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र: यदि आवेदन मृत्यु के आधार पर है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय की पुष्टि के लिए।
  • परिवार पहचान पत्र: परिवार की पहचान के लिए।
  • बैंक खाता विवरण: सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र: अगर आवेदन दिव्यांगता के आधार पर है।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: फॉर्म में आवश्यक स्थान पर लगाने के लिए।

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दयालु योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. वेबसाइट पर जाएं: Dayalu Yojana, Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें dapsy.finhry.gov.in
  2. ऑप्शन चुनें: होमपेज पर तीन डॉट्स या बॉक्स में तीन लाइन पर क्लिक करें।
  3. आवेदन फॉर्म: “Apply Scheme” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  4. मोबाइल नंबर दर्ज करें: “Dheen Dayal” ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. OTP प्राप्त करें: आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
  6. फॉर्म भरें: फॉर्म को ध्यान से भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  7. सबमिट करें: सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।

ध्यान रखने वाली बातें

  • लाभार्थी का चयन: केवल अंत्योदय परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
  • समय सीमा: मृत्यु या दिव्यांगता के 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
  • आयु वर्ग के अनुसार: अलग-अलग आयु वर्ग के लिए अलग-अलग राशि प्रदान की जाती है।
  • वार्षिक आय सीमा: केवल उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है।

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निष्कर्ष

Dayalu Yojana 2024 हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करें और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

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